• 14 Sep, 2025

एक नए कानून के तहत विदेशी अब सऊदी अरब में संपत्ति खरीद सकते हैं

एक नए कानून के तहत विदेशी अब सऊदी अरब में संपत्ति खरीद सकते हैं

विदेशी अब सऊदी अरब में संपत्ति खरीद सकते हैं
नियम सभी गैर-सऊदी नागरिकों पर लागू
व्यक्ति, कंपनियां, गैर-लाभकारी संगठन व निवेश फर्म निर्दिष्ट क्षेत्रों में संपत्ति क्रय सकते
मक्का और मदीना के क्षेत्रों मे सख्त शर्तें के केवल मुस्लिम व्यक्ति ही संपत्ति क्रय सकते
संपत्ति खरीद नियमों का उल्लंघन करने पर 1 करोड़ सऊदी रियाल तक का भारी जुर्माना
कानपुर 29 जुलाई 2025:
सऊदी अरब कानपुर 29 जुलाई 2025: सऊदी अरब में 25 जुलाई को प्रकाशित एक नए कानून के तहत विदेशी अब सऊदी अरब में संपत्ति खरीद सकते हैं। सऊदी कैबिनेट ने रियल एस्टेट बाजार को बढ़ावा देने के लिए इस कानून को मंजूरी दी है। नए प्रावधानों के तहत, व्यक्ति, कंपनियां, गैर-लाभकारी संगठन और निवेश फर्म निर्दिष्ट क्षेत्रों में संपत्ति खरीद या रख सकते हैं। स्वामित्व अधिकारों में पट्टे पर देना, संपत्ति का उपयोग और अन्य हित शामिल हैं, लेकिन ये अधिकार संपत्ति के स्थान और प्रकार पर निर्भर करते हैं।
कानूनी विदेशी निवासी गैर-सूचीबद्ध विदेशी कंपनियां और लाइसेंस प्राप्त निवेश फंड भी कर्मचारी और परिचालन उपयोग के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों के बाहर निजी उपयोग के लिए आवासीय संपत्ति खरीद सकते हैं। राजनयिक मिशन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन विदेश मंत्रालय से अनुमोदन और अपने देश की सहमति से संपत्ति खरीद सकते हैं ।
मक्का और मदीना के क्षेत्रों के लिए सख्त शर्तें के अन्तर्गत केवल मुस्लिम व्यक्ति ही संपत्ति खरीद सकते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद के नागरिक पहली बार इन स्थानों पर संपत्ति खरीद सकते हैं यह नियम सभी गैर-सऊदी नागरिकों पर लागू होते हैं।
सऊदी कैबिनेट और संबंधित अधिकारी कि विदेशी संपत्ति का स्थान, अधिकतम स्वामित्व सीमा, और उपयोग के अधिकार की अवधि निर्धारित करेंगे । विदेशी खरीदारों को किसी भी लेन-देन से पहले अधिकारियों के पास पंजीकरण कराना होगा, और संपत्ति का स्वामित्व राष्ट्रीय रियल एस्टेट रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण के बाद ही मान्य होता है। हस्तांतरण शुल्क 5% तक का लागू होता है।
संपत्ति खरीद नियमों का उल्लंघन करने पर 1 करोड़ सऊदी रियाल तक का भारी जुर्माना लग सकता है, और गलत जानकारी मिलने पर सरकार संपत्ति जब्त कर सकती है। एक प्रवर्तन समिति उल्लंघनों की जाँच करेगी, और 60 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। विदेशी केवल निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही संपत्ति खरीद सकते हैं, पवित्र शहरों में सख्त प्रतिबंध लागू हैं।

Dr. Lokesh Shukla

Dr. Lokesh Shukla, Managing Director, International Media Advertisent Program Private Limited Ph. D.(CSJMU), Ph. D. (Tech.) Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, before 2015 known as the Uttar Pradesh Technical University, WORD BANK PROCUREMENT (NIFM) Post Graduate Diploma Sales and Marketing Management