एएमयू की पहली महिला कुलपति की नियुक्ति बरकरार
चयन प्रक्रिया विश्वविद्यालय अधिनियम, विधियों और विनियमों का पूरी तरह से पालन
कुलपति की नियुक्ति का अंतिम विवेक विश्वविद्यालय के ‘विजिटर’ - भारत के राष्ट्रपति के पास
महिला कुलपति ने कहा, “मुझे हमेशा न्यायपालिका पर सबसे अधिक सम्मान व भरोसा रहा”
कानपुर: 19 मई 2025
19 मई 2025 आगरा: चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शनिवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कुलपति के रूप में प्रोफेसर नईमा खातून की नियुक्ति को बरकरार रखा। खातून, जो पहले एएमयू में महिला कॉलेज की प्रिंसिपल के रूप में काम करती थीं, विश्वविद्यालय के 100 साल से अधिक के इतिहास में कुलपति का पद संभालने वाली पहली महिला बनीं,
न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की उच्च न्यायालय खंडपीठ ने कोई प्रक्रियागत चूक नहीं पाई, और कहा कि चयन प्रक्रिया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, विधियों और विनियमों का पूरी तरह से पालन करती है। अदालत ने उनकी “ऐतिहासिक नियुक्ति” की प्रतीकात्मक और प्रगतिशील प्रकृति पर भी जोर दिया, इसे “शैक्षणिक नेतृत्व में लैंगिक प्रतिनिधित्व और संवैधानिक मूल्यों के लिए एक बड़ी छलांग” कहा। खातून ने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला लोकतांत्रिक मूल्यों की पुष्टि करता है
न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की उच्च न्यायालय खंडपीठ ने आगे माना कि “कुलपति की नियुक्ति का अंतिम विवेक विश्वविद्यालय के ‘विजिटर’ - भारत के राष्ट्रपति के पास है, और उस स्तर पर दुर्भावना के कोई आरोप स्थापित नहीं हुए हैं”। अदालत ने याचिकाकर्ता, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 9 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ये याचिकाएं 2023 के अंत में जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर सैयद अफजल मुर्तजा रिजवी, एएमयू के मेडिसिन विभाग के मुजाहिद बेग और सेवानिवृत्त एएमयू प्रोफेसर एम यू रब्बानी द्वारा दायर की गई थीं।
तत्कालीन कार्यवाहक कुलपति मोहम्मद गुलरेज़ की पत्नी खातून को इस पद के लिए “शॉर्टलिस्ट” किए जाने के बाद उन्होंने आपत्ति जताई थी।
उच्च न्यायालय के फैसले के बाद खातून ने कहा, “मुझे हमेशा से न्यायपालिका पर सबसे अधिक सम्मान और भरोसा रहा है। यह फैसला न केवल व्यक्तिगत पुष्टि है, बल्कि हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली में संस्थागत प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों की एक मजबूत पुष्टि है। आइए इस फैसले से सभी हितधारकों में विश्वास पैदा हो और विश्वविद्यालय की ज्ञान, न्याय और प्रगति की विरासत को बनाए रखने के हमारे साझा मिशन की पुष्टि हो।”
नवंबर 2023 में, एएमयू की कार्यकारी परिषद द्वारा “पाँच योग्य नामों” को शॉर्टलिस्ट किए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया। एएमयू के एक प्रोफेसर ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर दावा किया कि ‘नए कुलपति के चयन की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।’ इसके बाद ‘एएमयू कोर्ट’ ने खातून समेत तीन नामों को शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रपति के पास भेज दिया और मामला उच्च न्यायालय में भी गया।
19 मई 2025 आगरा: चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शनिवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कुलपति के रूप में प्रोफेसर नईमा खातून की नियुक्ति को बरकरार रखा। खातून, जो पहले एएमयू में महिला कॉलेज की प्रिंसिपल के रूप में काम करती थीं, विश्वविद्यालय के 100 साल से अधिक के इतिहास में कुलपति का पद संभालने वाली पहली महिला बनीं,
न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की उच्च न्यायालय खंडपीठ ने कोई प्रक्रियागत चूक नहीं पाई, और कहा कि चयन प्रक्रिया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, विधियों और विनियमों का पूरी तरह से पालन करती है। अदालत ने उनकी “ऐतिहासिक नियुक्ति” की प्रतीकात्मक और प्रगतिशील प्रकृति पर भी जोर दिया, इसे “शैक्षणिक नेतृत्व में लैंगिक प्रतिनिधित्व और संवैधानिक मूल्यों के लिए एक बड़ी छलांग” कहा। खातून ने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला लोकतांत्रिक मूल्यों की पुष्टि करता है
न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की उच्च न्यायालय खंडपीठ ने आगे माना कि “कुलपति की नियुक्ति का अंतिम विवेक विश्वविद्यालय के ‘विजिटर’ - भारत के राष्ट्रपति के पास है, और उस स्तर पर दुर्भावना के कोई आरोप स्थापित नहीं हुए हैं”। अदालत ने याचिकाकर्ता, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 9 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ये याचिकाएं 2023 के अंत में जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर सैयद अफजल मुर्तजा रिजवी, एएमयू के मेडिसिन विभाग के मुजाहिद बेग और सेवानिवृत्त एएमयू प्रोफेसर एम यू रब्बानी द्वारा दायर की गई थीं।
तत्कालीन कार्यवाहक कुलपति मोहम्मद गुलरेज़ की पत्नी खातून को इस पद के लिए “शॉर्टलिस्ट” किए जाने के बाद उन्होंने आपत्ति जताई थी।
उच्च न्यायालय के फैसले के बाद खातून ने कहा, “मुझे हमेशा से न्यायपालिका पर सबसे अधिक सम्मान और भरोसा रहा है। यह फैसला न केवल व्यक्तिगत पुष्टि है, बल्कि हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली में संस्थागत प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों की एक मजबूत पुष्टि है। आइए इस फैसले से सभी हितधारकों में विश्वास पैदा हो और विश्वविद्यालय की ज्ञान, न्याय और प्रगति की विरासत को बनाए रखने के हमारे साझा मिशन की पुष्टि हो।”
नवंबर 2023 में, एएमयू की कार्यकारी परिषद द्वारा “पाँच योग्य नामों” को शॉर्टलिस्ट किए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया। एएमयू के एक प्रोफेसर ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर दावा किया कि ‘नए कुलपति के चयन की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।’ इसके बाद ‘एएमयू कोर्ट’ ने खातून समेत तीन नामों को शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रपति के पास भेज दिया और मामला उच्च न्यायालय में भी गया।